25 लाख की बढ़ी हुई केंद्र सरकार ने बढ़ाई गई 25 लाख रुपये की ग्रेच्युटी सिर्फ केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के तहत आने वाले कर्मचारियों को मिलेगी। सार्वजनिक क्षेत्र, राज्य सरकार, बैंकों और स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों को यह लाभ नहीं मिलेगा। जानिए विस्तार से कौन पात्र हैं।
25 लाख की बढ़ी हुई केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 के अंतर्गत पात्र कर्मचारी
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी करते हुए बताया है कि केंद्र सरकार की यह ग्रेच्युटी सीमा संशोधन विशेष रूप से केंद्रीय सिविल सेवाओं के लिए है और अन्य संस्थानों के कर्मचारियों को इस लाभ से वंचित रखा गया है।
ग्रेच्युटी सीमा में 25 लाख की बढ़ोतरी का ऐलान

केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2024 से प्रभावी 25 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी सीमा बढ़ाई है। यह कदम बढ़ती महंगाई और कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है।
किन केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा यह लाभ?
यह लाभ केवल केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के तहत आने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। प्रदेश सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, बैंक, विश्वविद्यालय आदि के कर्मचारियों को इस बढ़ोतरी का लाभ नहीं मिलेगा।
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग का स्पष्टीकरण
पेंशन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह नियम केवल केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा। इसके अलावा अन्य संस्थानों और राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर यह नियम लागू नहीं होगा।
7वें वेतन आयोग की सिफारिश और सरकार का निर्णय
इस ग्रेच्युटी बढ़ोतरी का आधार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें हैं,
जो सरकारी कर्मचारी हित में हैं। सरकार ने इसे 30 मई 2024 को अधिसूचित किया।
कौन नहीं पाएगा इस बढ़ोतरी का फायदा?
पीएसयूल, बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, स्वायत्त संस्थान, विश्वविद्यालय,
पोर्ट ट्रस्ट और राज्य सरकारों के कर्मचारी इस बढ़ोतरी के दायरे से बाहर हैं।
उनका ग्रेच्युटी नियम अलग-अलग होगा।
केंद्र सरकार की एडवाइजरी और आम जनता के लिए संदेश
सरकार ने आम जनता और कर्मचारियों के बीच भ्रम दूर करने के लिए
विस्तृत स्पष्टीकरण दिया है, जिससे कर्मचारी अपने अधिकारों को अच्छे से समझ सकें।
बढ़ी हुई ग्रेच्युटी से आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि
यह बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक
सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक बड़ा कदम है।
इससे कर्मचारी परिवारों को बेहतर भविष्य मिलेगा।







